राघव चड्ढा बोले—मेरी मांग पर सरकार और TRAI ने लिया फैसला, अब जरूरत के हिसाब से रिचार्ज का विकल्प सरकार का शुक्रिया।
नई दिल्ली। भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी कर दिए हैं। TRAI के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी हुआ।
इस बदलाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की रिचार्ज से जुड़ी मांगों पर सरकार और TRAI ने कदम उठाया है। चड्ढा के मुताबिक अब उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार अधिक विकल्प मिल सकेंगे।
30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज का विकल्प
राघव चड्ढा ने कहा कि लंबे समय से प्रीपेड यूजर्स की शिकायत रही है कि उन्हें रिचार्ज की अवधि को लेकर सीमित विकल्प मिलते हैं। 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान उपलब्ध होने से ऐसे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें कैलेंडर महीने के हिसाब से रिचार्ज करना पसंद है।
उनका दावा है कि इससे 30 दिन के आधार पर रिचार्ज करने वाले ग्राहकों को साल में 13 बार रिचार्ज कराने की स्थिति के बजाय 12 महीने के हिसाब से रिचार्ज करने का विकल्प मिल सकेगा।
डेटा की जरूरत नहीं तो Voice-SMS Only प्लान
नए नियामकीय बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू Voice और SMS Only प्लान से जुड़ा है। TRAI ने अप्रैल 2026 में जारी ड्राफ्ट में प्रस्ताव रखा था कि जिस अवधि के लिए Voice, SMS और Data वाला Special Tariff Voucher उपलब्ध हो, उसी वैलिडिटी अवधि के लिए संबंधित Voice-SMS Only Special Tariff Voucher भी उपलब्ध कराया जाए।
इसका फायदा उन उपभोक्ताओं को हो सकता है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है और वे मुख्य रूप से कॉलिंग तथा SMS के लिए मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले, वरिष्ठ नागरिक और सीमित डेटा जरूरत वाले ग्राहकों के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है।
“जितनी सर्विस चाहिए, उतना ही पैसा दें”—राघव चड्ढा
राघव चड्ढा ने कहा कि कई उपभोक्ताओं ने उनसे महंगे और सीमित रिचार्ज विकल्पों को लेकर अपनी चिंताएं साझा की थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में यह मुद्दा उठाया था और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प तथा किफायती प्लान की मांग की थी।
चड्ढा ने कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार और TRAI द्वारा उठाए गए कदम के लिए आभारी हैं। उनके मुताबिक अब ऐसे ग्राहकों के लिए भी विकल्प बढ़ेंगे जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है।
TRAI ने अप्रैल में शुरू की थी प्रक्रिया
TRAI ने इस बदलाव को लेकर 7 अप्रैल 2026 को Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations का ड्राफ्ट जारी किया था। इसमें Voice और SMS Only वाउचर को अलग-अलग वैलिडिटी अवधि के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था। ड्राफ्ट पर हितधारकों से टिप्पणियां भी मांगी गई थीं।
अब TRAI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका 13वां संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी हो चुका है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?
- 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- Voice और SMS Only प्लान के विकल्प बढ़ेंगे।
- डेटा की जरूरत नहीं रखने वाले ग्राहकों को अलग विकल्प मिल सकेंगे।
- अलग-अलग वैलिडिटी वाले डेटा-बंडल प्लान के अनुरूप Voice-SMS Only विकल्प देने का प्रावधान।
- ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से टेलीकॉम प्लान चुनने में अधिक विकल्प मिलेंगे।
राघव चड्ढा ने इसे संसद में उठाई गई उपभोक्ता मांग के बाद हुआ बदलाव बताते हुए कहा कि यह लोगों की समस्याओं को संसद में उठाने और उन्हें नीति के स्तर पर आगे ले जाने का उदाहरण है।
