4 साल की सैन्य सेवा के बाद 75% अग्निवीर होंगे बाहर, केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता के प्रावधान
नई दिल्ली। अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती में प्राथमिकता जैसे कई प्रावधान किए हैं। सैन्य सेवा पूरी करने वाले अधिकांश अग्निवीरों को सेवा से बाहर आना होता है, ऐसे में उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए केंद्र तथा राज्यों की ओर से अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग भर्ती प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने पुलिस, जेल, वन, अग्निशमन और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण या वरीयता का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण
मध्य प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए पांच वर्दीधारी सरकारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक जैसे पद शामिल हैं।
महाराष्ट्र में 10% कोटा
महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों के लिए कई ग्रुप-सी वर्दीधारी और अर्धसैनिक सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, जेल, अग्निशमन, होमगार्ड, आबकारी और वन विभाग से जुड़े पद शामिल हैं। कुछ भर्तियों में सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण को भर्ती प्रशिक्षण के स्थान पर मान्यता देने का भी प्रावधान बताया गया है।
छत्तीसगढ़ में पुलिस, वन और जेल विभाग में अवसर
छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में मिलने की व्यवस्था बताई गई है। यह सुविधा चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर वैध सर्विस सर्टिफिकेट के साथ लौटने वाले पात्र पूर्व अग्निवीरों के लिए है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस और PAC में वरीयता
उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) की भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की गई है। सरकार का तर्क है कि सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त अनुशासन और प्रशिक्षण का लाभ पुलिस भर्ती में लिया जा सकता है।
राजस्थान में पुलिस, जेल और वन विभाग
राजस्थान में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस विभाग, जेल प्रहरी और वनरक्षक जैसे पदों पर आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इसके तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल सकता है।
हरियाणा में 10% आरक्षण
हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की भर्तियों में आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया गया है।
ओडिशा में वर्दीधारी सेवाओं में 10% कोटा
ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ अन्य सरकारी सेवाओं में पात्रता के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई है।
उत्तराखंड, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी प्रावधान
उत्तराखंड में अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। गुजरात में सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस बटालियन और आपातकालीन अग्निशमन सेवा की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को वरीयता देने की घोषणा की गई है।
असम में पुलिस सेवा में अवसर
असम सरकार ने भी राज्य के अग्निवीरों को पुलिस सेवा में शामिल करने के लिए प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में अवसर उपलब्ध कराना है।
केंद्र में भी भर्ती का प्रावधान
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल/राइफलमैन भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध सरकारी प्रावधानों के अनुसार पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष, जबकि अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की छूट का प्रावधान है। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक से जुड़े प्रावधानों में भी विशेष छूट दी गई है।
राज्यवार तस्वीर एक नजर में
| राज्य/केंद्र | पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रमुख प्रावधान |
|---|---|
| केंद्र सरकार | CAPF और असम राइफल्स में आरक्षण व आयु छूट |
| मध्य प्रदेश | 5 वर्दीधारी सेवाओं में 20% आरक्षण |
| महाराष्ट्र | कई वर्दीधारी/अर्धसैनिक सेवाओं में 10% आरक्षण |
| छत्तीसगढ़ | पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी में 10% आरक्षण |
| हरियाणा | कई भर्तियों में 10% आरक्षण |
| ओडिशा | वर्दीधारी सेवाओं में 10% आरक्षण |
| उत्तर प्रदेश | पुलिस और PAC भर्ती में वरीयता |
| राजस्थान | पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक पदों पर आरक्षण |
| उत्तराखंड | पुलिस व अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण |
| गुजरात | सशस्त्र पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस में प्राथमिकता |
| अरुणाचल प्रदेश | पुलिस बटालियन व अग्निशमन भर्ती में वरीयता |
| असम | पुलिस सेवा में अग्निवीरों के लिए अवसर |
नोट: अलग-अलग राज्यों में आरक्षण की पात्रता, प्रतिशत, भर्ती नियम और आयु छूट संबंधित सरकारी आदेश/भर्ती अधिसूचना के अनुसार लागू होती है। इसलिए किसी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की नवीनतम अधिसूचना देखना जरूरी है।
